कोविड -19, विधानसभा चुनावों को देखते हुए नोएडा ने धारा 144 को 31 मार्च तक बढ़ा दिया
कोविड -19, विधानसभा चुनावों को देखते हुए नोएडा ने धारा 144 को 31 मार्च तक बढ़ा दिया
अतिरिक्त पुलिस उपायुक्त (एडीसीपी) कानून और व्यवस्था आशुतोष द्विवेदी ने सार्वजनिक स्थान पर चार या अधिक लोगों के इकट्ठा होने पर रोक लगाने का आदेश जारी किया।

नई दिल्ली: कोविड -19 और आगामी विधानसभा चुनावों के मद्देनजर, गौतम बौद्ध नगर जिला प्रशासन ने दंड प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) की मौजूदा धारा 144 को 31 मार्च तक बढ़ाने की घोषणा की है।
अतिरिक्त पुलिस उपायुक्त (एडीसीपी) कानून और व्यवस्था आशुतोष द्विवेदी ने सोमवार (31 जनवरी, 2022) को एक सार्वजनिक स्थान पर चार या अधिक लोगों के इकट्ठा होने पर रोक लगाने का आदेश जारी किया।
नोएडा में 31 मार्च तक प्रतिबंध
- सार्वजनिक स्थानों पर बिना फेस मास्क के किसी को भी जाने की अनुमति नहीं होगी।
- आवश्यक सेवाओं को छूट देते हुए रात 10 बजे से सुबह 6 बजे के बीच रात का कर्फ्यू जारी रहेगा।
- शादियों के लिए बंद जगहों में अधिकतम 100 लोगों और खुले स्थानों में कुल क्षमता का 50% अनुमति दी जाती है।
- अधिकारियों की अनुमति के बिना विरोध और जुलूस प्रतिबंधित कर दिए गए हैं।
- 11 फरवरी तक कोई रोड शो, रैलियां, पद यात्रा या बाइक रैली नहीं निकाली जा सकेगी।
- राजनीतिक दल और चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार 1,000 लोगों की अधिकतम क्षमता या मैदान की 50 प्रतिशत क्षमता के साथ निर्दिष्ट खुले स्थानों में एक शारीरिक सार्वजनिक बैठक कर सकते हैं।
- राजनीतिक दल अधिकतम 500 व्यक्तियों या हॉल की क्षमता के 50% के साथ इनडोर बैठकें कर सकते हैं।
- डोर-टू-डोर अभियान में केवल 20 व्यक्तियों को भाग लेने की अनुमति होगी।
- परीक्षा में बैठने वाले छात्र 5 से अधिक लोगों के समूह में एकत्रित नहीं हो सकते हैं।
- परीक्षा से एक दिन पहले किसी भी व्यक्ति को परीक्षा केंद्र के 200 मीटर के दायरे में फोटोस्टेट की दुकान खोलने की अनुमति नहीं दी जाएगी।
- आदेश की अवहेलना करने वाले लोगों पर भारतीय दंड संहिता की धारा 188 के तहत मामला दर्ज किया जाएगा।